अबोहर/फाजिलका -(दलीप दत्त)-जिला मैजिस्टरेट फाजिल्का डा. सेनू दुग्गल ने पंजाब ट्रेवल प्रोफैशनल रैगुलेशन एक्ट 2012 के सेक्शन 6 1 (जी) और पंजाब ट्रेवल प्रोफैसनल रैगुलेशन एक्ट 2013 के नियम 5 के सब नियम 2 के अंतर्गत मिली शक्तियों का प्रयोग करते फर्म मैस. वीजा लैडर कंसलटेंट, नजदीक हकीकत राय चौक, सर्कुलर रोड, अबोहर 152116 को जारी लाइसेंस नंबर 74-पेशी तिथि 05-12-2017 को रद्द कर दिया गया है। ऐसा फर्म के एक हिस्सेदार द्वारा हिस्सेदारी छोड़ दिए जाने कारण और दूसरे द्वारा भी लिखित जवाब प्राप्त होने पर बाद किया गया।
![You are currently viewing वीजा लैडर कंसलटेंट फर्म का लाइसेंस रद्द](https://punjabvarta.com/wp-content/uploads/2023/03/N11.jpg?v=1678890000)
वीजा लैडर कंसलटेंट फर्म का लाइसेंस रद्द
- Post author:Dalip Datt
- Post published:March 15, 2023