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दस साल पुरानी डीजल गाड़ियों की पासिंग रोकी मियाद पूरी कर चुकी पेट्रोल वाहन पर भी रोक

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अंबाला(पंजाब वार्ता ब्यूरो)- प्रदूषण रोकने के लिए सड़कों पर चल रही 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल वाले डीजल वाहनों की पासिंग को लेकर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (आरटीए) अंबाला की टीम ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के 14 जिलों में वायु प्रदूषण को रोकने को सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को चलाने पर प्रतिबंध लगाया है। हालांकि अभी अंबाला सहित राज्य के आठ जिलों इस बाबत कोई आदेश लागू नहीं किए गए। फिलहाल अंबाला में कमर्शियल वाहन चाहे वह डीजल हो या फिर पेट्रोल की पासिंग नहीं की जा रही। जबकि प्राइवेट वाहनों की आगे के पांच साल के लिए की जा रही है। ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि सरकार ने पुराने वाहनों को लेकर जो घोषणा की है उसकी नोटिफिकेशन मार्च 2023 के आखिरी सप्ताह तक जिला मुख्यालयों में आ सकती है, जिसे 1 अप्रैल 2023 से लागू करा दिया जाएगा। पिछले 6 साल के दौरान जिले में 52 हजार से अधिक वाहनों की आरसी वाहन स्वामी ने सरेंडर कर दी है। इसमें या तो वाहन कबाड़ हो गई या फिर किन्ही कारणों से वह सड़कों पर नहीं चल रही। इसमें 1132 वाहन देश के अलग अलग राज्य और जिलों में पुलिस थाने में किसी न किसी मामले में बंद होकर कबाड़ होने की कगार पर है।मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर अनिल सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से अभी स्क्रैप पॉलिसी को लेकर घोषणा हुई है, आदेश नहीं मिले हैं। मार्च 2023 के आखिरी सप्ताह तक स्क्रैप पॉलिसी आने की संभावना है, जिसके बाद इसे 1 अप्रैल से लागू किया जा सकता है।