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फाजिल्का जिले में लागू144 , लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील

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फाजिलका-(दलीप दत्त)-फाजिल्का के जिलाधिकारी डॉ. सेनू दुग्गल ने कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में पहले से ही 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध है और यह पहले ही जारी किया जा चुका है और पहले से यह आदेश 31 मार्च 2023 तक जिले की सीमा के भीतर लागू है। जिसका उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी डॉ. सेनु दुग्गल ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने भी कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि अगर कोई सोशल मीडिया पर कोई अफवाह या कोई गलत जानकारी फैलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।