-30 सितम्बर तक लागू रहेंगे आदेश
फाजिलका-(दलीप दत्त)- जिला मैजिस्टेट डा. सेनू दुग्गल ने 1973 की धारा 144 अधीन अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला फाजिल्का में सब जेल फाजिल्का के 500 वर्ग मीटर एरिया को नो ड्रोन जोन घोषित किया है। यह आदेश 30 सितम्बर 2023 तक लागू रहेंगे। जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि ड्रोन जो आम लोगों तक असले के साथ पहुंच बना चुकें है और कोई भी इस का दुरुपयोग करके जेलों में बंद खतरनाक कैदियों तक मोबाइल फोन/ ड्रग हथियार और उनको भागने में मदद करने वाली सामग्री की सप्लाई कर सकता है। जिससे जिले में अमन और कानून की स्थिति को बरकरार रखने के लिए ऐसे सख्त कदम उठाने की जरूरत है।
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