अबोहर/फाजिलका -(दलीप दत्त)-जिला मैजिस्टरेट फाजिल्का डा. सेनू दुग्गल ने पंजाब ट्रेवल प्रोफैशनल रैगुलेशन एक्ट 2012 के सेक्शन 6 1 (जी) और पंजाब ट्रेवल प्रोफैसनल रैगुलेशन एक्ट 2013 के नियम 5 के सब नियम 2 के अंतर्गत मिली शक्तियों का प्रयोग करते फर्म मैस. वीजा लैडर कंसलटेंट, नजदीक हकीकत राय चौक, सर्कुलर रोड, अबोहर 152116 को जारी लाइसेंस नंबर 74-पेशी तिथि 05-12-2017 को रद्द कर दिया गया है। ऐसा फर्म के एक हिस्सेदार द्वारा हिस्सेदारी छोड़ दिए जाने कारण और दूसरे द्वारा भी लिखित जवाब प्राप्त होने पर बाद किया गया।
वीजा लैडर कंसलटेंट फर्म का लाइसेंस रद्द
- Post author:Dalip Datt
- Post published:March 15, 2023